राज्यसभा सदस्य का चुनाव कैसे होता हैं ? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
Rajyasabha election कैसे होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तथा Rajyasabha election से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे।
राज्यसभा (Rajyasabha election) सदस्य का चुनाव कैसे होता हैं ?
वर्तमान समय में देश की संपूर्ण सियासत में भूचाल आ रहा है क्योंकि ये समय राज्य सभा के चुनाव का समय है। इसलिए हम आज आपको बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता?
राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करने की प्रक्रिया बेहद ही सरल और आसान है राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की आवश्यकता होती है यानी विधायकों की।
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विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। एक राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए तकरीबन 50 से अधिक मतों की आवश्यकता होती है और जो इस आंकड़े को आसानी से प्राप्त कर लेता है वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है।
राज्यसभा के सदस्य (Rajyasabha election) का चयन विधानसभा के सदस्य मतलब विधायकों द्वारा किया जाता है। जिस भी सत्ता दल या विपक्ष के जितने विधायक है उस आधार पर ही राज्यसभा सदस्य का चयन किया जाता है।
राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि राज्यसभा के किसी भी सदस्य का निधन कार्यकाल के दौरान हो जाता है तो उस स्थिति में दोबारा चुनाव होता है तथा उसके शेष कार्यकाल को दूसरा सदस्य पूरा करता है।
वैसे संपूर्ण देश में लगभग हर 2 साल के अंदर राज्यसभा के चुनाव होते रहते हैं कभी पूर्वी भारत में तो कभी दक्षिणी भारत में तो कभी पश्चिमी भारत में।
लगभग वर्षभर राज्यसभा चुनाव (Rajyasabha election) का सिलसिला चलता ही रहता है यह सिलसिला कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। वर्तमान समय में राजस्थान मध्य प्रदेश तथा झारखंड सहित भारत के अनेक राज्यों में राज्यसभा चुनाव (Rajyasabha election) होने प्रस्तावित है।