विधायक कैसे बनें | MLA Kaise bante Hain
आपने विधायक का नाम तो जरूर सुना होगा और आपने विधायक के चुनाव में मतदान भी जरूर किया होगा अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो ।
क्या आप जानते हैं कि विधायक का चुनाव कैसे होता है ? विधायक कैसे बनते हैं ? आपको बता दें कि विधायक बनने के लिए आप को चुनाव लड़ना होता है और आपको आपके प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी से ज्यादा वोट हासिल करने होते हैं ।
आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा मतदान यानी कि सबसे ज्यादा वोट आपको आते हैं तो आप विधायक के रुप में चुने जाएंगे।
विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उम्र न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए , विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है । एवं विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की भारत की नागरिकता होनी अनिवार्य है , वही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी किसी भी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकता है हालांकि अगर वह किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे चुनाव आयोग द्वारा कोई भी चुनाव चिह्न प्रदान किया जाता है जैसे आम भाषा में निर्दलीय कहते हैं।
विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कोर्ट द्वारा दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए ।
एवं उसे अपनी संपत्ति सहित सभी दस्तावेज जो कि चुनाव आयोग मांगता है उन्हें अगर झूठ पाया जाता है , तो विधायक को पद से हटाया जा सकता है।
विधायक बनने के बाद एक व्यक्ति पांच साल तक उस पद पर रह सकता है , इसके बाद दुबारा विधानसभा सदस्य के लिए वोटिंग होगी।
विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा सदस्य को संबंधित राज्य की विधानसभा में शपथ लेनी होती है , एवं कोई भी विधानसभा सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना 2 महीने से ज्यादा अनुपस्थित नहीं रह सकता , अगर कोई विधानसभा सदस्य विधान सभा अध्यक्ष की बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है तो वह पद से हटाया जा सकता है ।