राजीव गांधी हत्याकांड मामले के दोषी पेरारिवलन को जमानत के आदेश।
राजीव गांधी के हत्याकांड मामले के दोषी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिल चुकी है । पैरारीवनल ने बताया कि उसके रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार के आदेश को केंद्र सरकार एवं तमिलनाडु के राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे हैं, और दोषी की सजा माफ करने की आवेदन पर भी कोई फैसला नहीं ले रहे हैं , सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषी करीब 30 साल से जेल में है और उसका आचरण अच्छा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी के यहीं पर फैसला लेने के बारे में सरकार की तरफ से हो रही देरी के कारण कैदी को जेल में नहीं रखा जा सकता ।
हालांकि केंद्र सरकार के लिए पेश एडिशनल ने पेरारिवलन की रिहाई के लिए कड़ा विरोध किया उन्होंने कहा कि दोषी को जमानत पर रिहा करना केंद्र सरकार का काम है इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए , दोषी को 1999 में फांसी की सजा मिली थी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।
हालांकि उस समय भी बताया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा आरोपी द्वारा लगाई गई याचिका पर कोई विचार करके फैसला नहीं लिया गया एवं फैसला लेने की देरी होने की वजह से फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था।
दरअसल आरोपी पैरारिवनल को जून 1991 में गिरफ्तार किया था , पैरारीवनल का दोष यह था कि उसने बम धमाके में जो 8 वोल्ट की बैटरी काम में ली गई थी उस बैटरी को खरीद कर हमले के मास्टरमाइंड शिवरासन को दी थी।
कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि पैराड़ूओडनल ने जेल में रहकर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी हालांकि जब पैरारिवनल को गिरफ्तार किया गया था तब उसकी उम्र 19 वर्ष थी लेकिन उसने में जेल में रहते हुए पढ़ाई की और अच्छे नंबरों से कई डिग्री हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन बातों को आदेश में जगह देकर निर्णय लिया।
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