अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, कल आ सकते हैं जेल से बाहर
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 20 जून की शाम को शराब नीति घोटाले के मनी लांड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी।
इधर ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाने की बात कही लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया।
कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक लाख रुपए का बेल बाॅन्ड करने को कहा, कोर्ट ने बताया कि इसको लेकर विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड किया जाएगा।
इसके बाद ही पता चल पाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस आधार पर जमानत दी गई है, हालांकि अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से पहले दो शर्तें लगाई हैं जिसमें कहा गया है कि केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभवित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
दूसरी शर्त रखी गई कि जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे एवं जांच में सहयोग करेंगे।
अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित हैं।
इधर ईडी के एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है, ईडी ने हवा में जांच नहीं की हैं, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए।